चरवा कोतवाली के पहाड़पुर सुधवर गांव में तीन साल पहले एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक चरवा कोतवाली के पहाड़पुर सुधवर गांव निवासी जियालाल ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसके भाई हीरालाल ने मजीद अहमद और देशराज के साथ मिलकर छह हजार रुपये में आम का बाग लिया था। 24 जून 2015 की रात तीनों लोग बाग की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान इसी दौरान अज्ञात लोगों ने लाठी व सरिया से हमला कर दिया। शोरगुल होने पर वह लोग पहुंचे तो तीनों लोग लहूलुहान थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां हीरालाल ने दम तोड़ दिया। मजीद और देशराज को भी चोटें आईं थीं। इस मामले में गांव के वंशीलाल, नान उर्फ दिलीप और वीरन, वीरेंद्र निवासी आलमपुर कोतवाली पिपरी और चरवा के फरीदपुर निवासी सोहन लाल का नाम प्रकाश में लाया।
यह मामला अपर सत्र न्यायालय तृतीय दिनेश पाल यादव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार मौर्य ने सात लोगों की गवाही कराकर आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। इस मामले में अदालत ने आरोपित सभी लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।