अवैध तमंचा रखने के दोषी को अर्थदंड
मंझनपुर। अपर सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम फरहा नाज परवीन ने अवैध तमंचा रखने के दोषी को जुर्म कुबूल करने पर एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पूरामुफ्ती कोतवाली पुलिस ने वर्ष 1991 में असरौली निवासी गुड्डू उर्फ गुलाम गौस को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 33 वर्ष बीतने के बाद भी थाना पुलिस दोषी के खिलाफ गवाही कराने में असफल रही है। इससे आजिज आकर दोषी ने बुधवार को अपर सिविल जज जेडी/एफटीसी प्रथम फरहा नाज परवीन की अदालत में अपना जुर्म कुबूल करते हुए सजा सुनाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। बुधवार की शाम दोषी ने आदेशित धनराशि कोर्ट में जमा करा दिया है। संवाद
भरवारी में राजस्व टीम ने की विवादित भूमि की नापजोख
दोनों पक्षों के संतुष्ट नहीं होने पर यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
भरवारी। नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 शहीद गुलाब सेन नगर बिसुई में विवादित भूमि की जांच करने बुधवार को राजस्व टीम पहुंची। घंटों नापजोख के बाद भी टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस पर राजस्व टीम ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।
बसपा के पूर्व विधायक दयाराम पासी के मुताबिक वार्ड नंबर 24 शहीद गुलाब सेन नगर की महमूदा बेगम पत्नी बब्लू ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर चायल क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक दयाराम पासी पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत एसडीएम से की थी। इस पर एसडीएम चायल ने कानूनगो सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में दो लेखपालों की टीम गठित कर जमीन की पैमाइश करने का आदेश दिया। बुधवार को राजस्व टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष कविता पासी की मौजूदगी में टीम ने भूमि की नापजोख की। घंटों नापजोख के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर राजस्व टीम ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।