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वक्फ बोर्ड की भूमि बेचने पर सात के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

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चायल। पिपरी कोतवाली के बलहेपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड की भूमि को डेढ़ माह पूर्व फर्जी तरीके से बेंचने के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने बूंदा निवासी सात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
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बलहेपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड की करीब पांच बीघा जमीन है। जिसका खाता संख्या 46 व गाटा 242 है। उक्त जमीन को अब्दुल करीम ने सन 1920 में पंजीकृत वक्फनामा के जरिए वक्फ बोर्ड के नाम किया था। अब्दुल करीम की मृत्यु के बाद गांव के ही एक भूमाफिया ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को भूमिधरी दर्ज करा लिया। मामले में चकबंदी न्यायालय व उच्च न्यायालय में वाद चलने के बाद विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड की जायदाद घोषित कर दिया गया।
15 जुलाई 2019 को चायल एसडीएम के आदेश पर उपरोक्त भूमि से सभी खातेदारों का नाम निरस्त कर भूमि को वक्फ संपत्ति दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि को ही बूंदा गांव के कुछ भूमाफियाओं ने 20 जुलाई 2019 को फर्जी तरीके से बेच दिया। आरोप है कि मामले में बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। बुधवार को न्यायालय ने वक्फ बोर्ड की भूमि बेंचने के आरोप में बूंदा निवासी सात लोगों के खिलाफ स्थानीय पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
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