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Kaushambi News: नाबालिग की हत्या में कॉलेज प्रबंधक के बेटे को उम्रकैद

Sat, 18 Jan 2025 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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एडीजे-7 पॉक्सो एक्ट बृजेश सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के 19 साल पुराने के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कड़ा कोतवाली (तत्कालीन सैनी) के चक इमामअली निवासी रामसिंह की अपने बेटे तेज सिंह उर्फ मान सिंह से रंजिश चल रही थी। रामसिंह ने अलीपुर जीता में एक विद्यालय खोल रखा था। इस स्कूल में रामसिंह ने फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोस कोतवाली के सलेमपुर निवासी 16 वर्षीय रामसुमेर यादव को बतौर चपरासी नियुक्त किया था।
रामसुमेर ज्यादातर रामसिंह के साथ ही रहता था। पिता को फंसाने के लिए तेज सिंह ने रामसुमेर की 24 दिसंबर 2005 में हत्या कर शव अलीपुर जीता नहर पटरी के किनारे गड्ढे में फेंक दिया था। मामले में मृतक के पिता रामकुमार की तहरीर पर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुकदमा एडीजे-7 पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत नौ गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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