सैनी कोतवाली क्षेत्र में 25 साल पहले गोली मारकर ढाबा संचालक की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। घटना में प्रयुक्त जिस कारतूस को जिंदा बताकर माचिस की डिब्बी में रखा गया था वह कारतूस साक्ष्य प्रस्तुत के दौरान खोखा निकला।
सैनी कोतवाली क्षेत्र में 25 साल पहले गोली मारकर ढाबा संचालक की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। घटना में प्रयुक्त जिस कारतूस को जिंदा बताकर माचिस की डिब्बी में रखा गया था वह कारतूस साक्ष्य प्रस्तुत के दौरान खोखा निकला। साक्ष्य के अभाव में जिला न्यायालय ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया।
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वर्ष 1997 में सैनी कोतवाली के केसरिया स्थित सचान ढाबे के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस ने कथित तौर पर हत्या में प्रयुक्त 32 बोर के जिंदा कारतूस को बरामद किया था। साक्ष्य के अभाव में जिला जज की अदालत ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया।