चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वादी ने थाना चरवा में मुकदमा दर्ज कराया था कि 12 मई 2022 को उसकी चार वर्षीय पुत्री दूध लेने गांव के आशीष कुशवाहा के घर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामला विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। इस दौरान गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने देने के आदेश दिए।