महिला को पांच हजार रुपये देकर किशोरी को घर तक छोड़वाया
आरोप है कि किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाने के बाद तीनों युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जाते समय बब्लू ने सविता को पांच हजार रुपये देते हुए किशोरी को गांव तक छोड़ने के लिए कहा। नशे की हालत में सविता ने पीड़ित किशोरी को गांव तक पहुंचा दिया। होश आने पर पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताया तो घरवाले सन्न रह गए। इसके बाद 19 अप्रैल को परिजनों संग कोतवाली पहुंचकर पीड़िता ने घटना की तहरीर पुलिस को दी।
सविता समेत चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट उत्कर्ष यादव की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने छह लोगों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए फैसला सुना दिया।