नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। नाबालिग से तमंचा सटाकर दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की अदायगी होने के बाद पीड़िता को 75 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट ने सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक पूरामुफ्ती कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की एक 12 वर्षीय लड़की 12 जुलाई 2020 को खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान पड़ोसी दशरथ पटेल के यहां आए उसके रिश्तेदार मानिकपुर निवासी आकाश उर्फ शंकर पटेल किशोरी को तमंचा सटाकर सुनसान स्थान पर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को काजीपुर के समीप छोड़कर वह भाग निकला। मामले की शिकायत करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में 13 जुलाई 2020 को आरोपी आकाश पटेल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने नौ लोगों की गवाही कराकर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने मंगलवार को आकाश पटेल को 20 साल की सजा व 33 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।