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Kaushambi News: युवती से दुष्कर्म की कोशिश व एसिड अटैक के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 22 Oct 2024 06:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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विशेष न्यायाधीश एससीḤयएसटी कोर्ट सिरीन जैदी की अदालत ने सोमवार को 27 पुराने एक अहम मामले की फैसला सुनाया। कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म की कोशिश व एसिड अटैक के दोषी को 10 साल की सजा भुगतने का आदेश दिया। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोखराज इलाके के एक गांव की युवती 23 जनवरी व 1998 को शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। इसी दौरान कशिया ककोढ़ा (वर्तमान पता कानपुर जिले के नौबस्ता कोतवाली के बसंत बिहार कॉलोनी) सत्येंद्र कुमार उर्फ बड़का उसे बदनीयती से खेत की तरफ खींच ले गया।
युवती के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी युवक उस पर तेजाब फेंक कर भाग गया। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में चला। विशेष लोक अभियोजक पंकज सोनकर और धर्मेंद्र कुमार मौर्या ने वादी समेत सात गवाहों का अदालत में परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सोमवार को कोर्ट ने सत्येंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
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