संवाद न्यूज एजेंसी
कासगंज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चालू शैक्षिक सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के 4141 बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश का अवसर मिलेगा।
इसके लिए जिले के 628 निजी विद्यालयों की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे पात्र बच्चों को उनके निवास के निकट विद्यालयों में प्रवेश मिल सके।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा पूर्व-प्राथमिक स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू होगी, जो तीन चरणों में संपन्न कराई जाएगी।
इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अभिभावक के आधार कार्ड से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभिभावक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। गत वर्ष आरटीई के तहत 1236 बच्चों का चयन लॉटरी में हुआ था, जिनमें से 1135 बच्चों ने निजी विद्यालयों में प्रवेश लिया था। विभाग को उम्मीद है कि इस बार अधिक बच्चे प्रवेश लेंगे।