कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की अदालत ने खेत पर कब्जे और मारपीट के मामले में आरोपी किसान नेता कुलदीप पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की ओर से जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
मामले के अनुसार, 2 सितंबर 2025 को एक महिला अपने पति के साथ विवाद सुलझाने याकूतगंज स्थित ट्यूबवेल पर पहुंची थी। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने खेत छोड़ने और कब्जे के एवज में सात लाख रुपये की मांग की। विरोध करने पर महिला से मारपीट और अभद्रता की गई। पति को बंधक बनाकर रुपये लाने के लिए कहा था।
तहरीर में कुलदीप पांडेय समेत कई लोगों के नाम दर्ज हैं। पुलिस ने प्रज्ञथमिकी दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था। संवाद