कासगंज। सहावर के गांव खितौली में बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर मारपीट करने व गला दबाने के आरोपी को जमानत नहीं मिली। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
गांव निवासी अख्तर परिवार सहित दिल्ली में रहते हैं जबकि उनकी मां जैतून (75) अकेली कस्बे में रहती है। उसने पुलिस में तहरीर दी कि 19 सितंबर दोपहर लगभग 1:30 बजे जब मोहल्ले के लोग जुमे की नमाज अदा करने गए थे तब गांव का कैफ नामक युवक उनके घर में घुस गया और उनकी मां के साथ मारपीट की। आरोपी ने जान से मारने की नियत से गला दबाया और मुंह में घूंसा मारा। इससे उनके दांत टूट गए।
शोर सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने प्रार्थी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बाद में आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।