कासगंज। जनपद में दो सदस्य पदों के लिए हो रहे उपचुनाव के साथ ही ग्राम पंचायत पिथनपुर में प्रधान के रिक्त पद के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चुनाव की अधिसूचना जारी कराए जाने की मांग की है।
ग्राम पिथनपुर के प्रधान इस्लाम को एटा के सत्र न्यायाधीश ने 22 जनवरी 1997 को अपने निर्णय में अन्य अभियुक्तों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में डीएम ने प्रधान को पद मुक्त करने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए। जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक अक्तूबर को ग्राम प्रधान को पद मुक्त कर दिया। इसके बाद से यह पद रिक्त चल रहा है। नगला भगना के वार्ड एक के रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य-अनुसूचति जाति महिला पद और ग्राम पंचायत उलाई खेड़ा के वार्ड नौ के रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य-महिला पद के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की है। लेकिन ग्राम प्रधान पिथनपुर के रिक्त पद के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई। ग्राम पंचायत के निवासी मुनाजिर हुसैन, मुशीर अहमद, खनम, इस्तकार, जानशीन, मुनासिव आदि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उपचुनाव कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रति मुुुख्य आयुक्त को भी फैक्स के माध्यम से भेजी गई है।