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Kanpur News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 10 वर्ष की कैद

Sun, 18 Jan 2026 01:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव में मानसिक बीमार किशोरी से खेत पर जाने के दौरान युवक ने चाकू के बल पर धमकाकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही थी। शनिवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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भोगनीपुर के एक गांव निवासी मां ने नवंबर 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि मानसिक बीमार नाबालिग बेटी खेत पर गई थी। आरोप लगाया था कि परहेरापुर निवासी रोहित उर्फ चिलबिला पीछे से जा पहुंचा और उसने चाकू दिखा बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शोर सुनकर मां व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया।
पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच करते हुए पुलिस ने 10 फरवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सुरेंद्र सिंह तृतीय की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी को साजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रोहित उर्फ चिलबिला को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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