करीब आठ साल पहले पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था। मंगलवार को इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने इस घटना में पत्नी व प्रेमी को दोषी करार दिया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के लोहदा निवासी मूलचंद्र विश्वकर्मा ने सात जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी भाभी माया देवी ने अपने प्रेमी टुल्लू लोध के साथ मिलकर उसके बड़े भाई शिवलोचन विश्वकर्मा की रस्सी से गला घोंट कर हत्या की और शव को अपने ही घर में गड्ढा खोद कर दफना दिया है। इस पर पुलिस ने उसकी भाभी व उसके प्रेमी टुल्लू के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।