जीएसटी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फार्म 30 जून तक अपलोड करने होंगे। इस संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
जीएसटी के पुराने मामलों को खत्म करने के लिए माफी योजना लाई गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में धारा 73 के तहत सृजित टैक्स, ब्याज और अर्थदंड आदेशों के खिलाफ कारोबारी व सेवा प्रदाता को धारा 128ए के तहत कर की पूरी धनराशि जमा करने के बाद योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।
कारोबारियों को 31 मार्च तक धनराशि जमा करने के निर्देश थे। जानकारों के अनुसार जीएसटी पोर्टल पर एसपीएल एक और दो 30 जून तक अपलोड करने हैं। यदि मामला अपील में विवादित था, तब अपील वापसी का साक्ष्य भी अपलोड होगा।
इस प्रक्रिया को पूरा करने पर माफी योजना का लाभ कारोबारियों को मिल सकेगा। जिन मामलों में कारोबारी ने कर का भुगतान 31 मार्च 2025 तक कर दिया है, केवल ब्याज व अर्थदंड की मांग शेष है। ऐसे कारोबारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।