कानपुर देहात। सिकंदरा के एक गांव में आठ साल पहले किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई।
सिकंदरा के एक गांव की किशोरी की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस को बताया कि बेटी 20 फरवरी 2017 की शाम पड़ोसी के दरवाजे पर लगे हैंडपंप से पानी भरने गई थी। वहां पहले से मौजूद कचनार की मड़ैया निवासी विजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13/ पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी ठहराया। साथ ही उसे दो साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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