घटना में शामिल होने के मिले थे सबूत
एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि विवेचना के दौरान मनोज के अलावा बिधनू थानान्तर्गत शिवगंज चौराई निवासी महेश नागर, नौबस्ता थाना क्षेत्र के बौद्ध नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता उर्फ नितिन, हंसपुरम निवासी अमित और हनुमंत विहार नटवन टोला निवासी गया प्रसाद के भी घटना में शामिल होने के सबूत मिले थे।
कोर्ट में पेश किए गए थे आठ गवाह
इसके आधार पर पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से अजीत व अमित समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मनोज व अभय को हत्या का दोषी माना जबकि महेश, अमित और गया प्रसाद को बरी कर दिया गया।