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Kanpur: ठेला लगाने वाली महिला को कार से रौंदने में दो दोषी करार, सजा पर 15 को सुनवाई…तीन अन्य बरी

Sat, 12 Apr 2025 03:54 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि विवेचना के दौरान मनोज के अलावा बिधनू थानान्तर्गत शिवगंज चौराई निवासी महेश नागर, नौबस्ता थाना क्षेत्र के बौद्ध नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता उर्फ नितिन, हंसपुरम निवासी अमित और हनुमंत विहार नटवन टोला निवासी गया प्रसाद के भी घटना में शामिल होने के सबूत मिले थे।
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कोर्ट का आदेश - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में हफ्ता न देने पर फल व जूस का ठेला लगाने वाली महिला को कार से रौंदने वाले दो अभियुक्तों को अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह ने हत्या का दोषी करार दिया है। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीन अन्य को बरी कर दिया है। नजीराबाद थाना क्षेत्र के लक्ष्मी रतन कॉलोनी निवासी जयमंती देवी अपने दो बेटों अजीत और अमित गुप्ता के साथ मिलकर मरियमपुर अस्पताल के बाहर फल और जूस का ठेला लगाती थी।

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जयमंती के घर के पीछे रहने वाला मनोज कुमार हफ्ता मांगता था। जयमंती ने पुलिस में शिकायत की बात कही तो मनोज ने जान से मारने की धमकी दी थी। जून 2023 को जब जयमंती रात में ठेला लेकर लौट रही थी तभी मनोज ने कार से उसे रौंद दिया था। अजीत ने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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घटना में शामिल होने के मिले थे सबूत
एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि विवेचना के दौरान मनोज के अलावा बिधनू थानान्तर्गत शिवगंज चौराई निवासी महेश नागर, नौबस्ता थाना क्षेत्र के बौद्ध नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता उर्फ नितिन, हंसपुरम निवासी अमित और हनुमंत विहार नटवन टोला निवासी गया प्रसाद के भी घटना में शामिल होने के सबूत मिले थे।
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कोर्ट में पेश किए गए थे आठ गवाह
इसके आधार पर पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से अजीत व अमित समेत आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मनोज व अभय को हत्या का दोषी माना जबकि महेश, अमित और गया प्रसाद को बरी कर दिया गया।
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