कोर्ट ने सुनाया फैसला (सांकेतिक तस्वीर)
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फर्रुखाबाद में एक हत्या के मुकदमे में दो भाइयों समेत तीन को दोषी पाकर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये और एक पर तीस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
जनपद हरदोई थाना पाली के गांव भोरापुर निवासी मांगेश सिंह का भतीजा सुरजीत सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह 10 अक्तूबर 2017 को राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव गांधी में राजेश सिंह की बहन के घर आया था। वह 11 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे गांधी गांव से निबिया की ओर पैदल जा रहा था।