कानपुर। नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने 12-12 साल कैद और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नरवल की रहने वाले 15 वर्षीय किशोरी 27 मई 2016 को मझावन बाजार गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। घर से 1.40 लाख रुपये भी गायब थे। किशोरी के पिता ने नरवल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छह जून को पाली चौराहे से किशोरी को खोज निकाला। वनपुरवा गांव के नन्खा उर्फ राम नारेंद्र और दीपू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में अपनी मर्जी से रामनारेंद्र के साथ जाने व उससे प्रेम प्रसंग की बात कही थी। बाद में कोर्ट में गवाही के समय बयान पलटते हुए जबरन भगा ले जाने का जिक्र किया था। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी मानकर सजा सुनाई। (संवाद)