कानपुर देहात। बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से अश्लीलता किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 अप्रैल 2017 को वह मोहल्ले में शादी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। उसी दौरान रात 10 बजे के करीब उसे पता चला कि गांव का रहने वाला धर्मवीर उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहलाकर गांव के बाहर मक्का के खेत ले गया है। इस पर वह तुरंत खेत की ओर गया तो धर्मवीर उसे देख कर भाग निकला। मौके पर उसकी पुत्री के हाथ मुंह बंधे मिले।
मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी धर्मवीर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13/ पाॅक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी धर्मवीर को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।