कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से हुई छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई।
रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 30 मार्च 2016 को खेत पर शौच करने के लिए गई थी। घर आते समय उसको अकेला देखकर गांव के रामनरेश ने उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला था।
पिता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने पीड़िता व गवाहों के बयानों के साथ अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल की सजा से दंडित कर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।