कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले किशोरी से हुई छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही तीन साल की सजा से दंडित किया।
डेरापुर के एक गांव निवासी महिला ने मार्च 2017 में पुलिस को शिकायती पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी शाम चार बजे के करीब शौच क्रिया के लिए गई थी। आरोप लगाया था कि यहीं पर गांव के अरुण कुमार ने बेटी से छेड़छाड़ की थी। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो शरद त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को गवाह व अभियोजन पक्ष की दलील पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही तीन साल की सजा से दंडित कर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।