जालौन में घर में सो रही मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन दरिंदों को अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने तीस-तीस साल की सजा और 46-46 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला ढाई साल पूर्व कुठौंद थाना क्षेत्र का है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2017 की रात उसकी छह वर्षीय बेटी घर में सो रही थी, तभी उससे रंजिश मानने वाला गांव का दिनेश पुत्र संतोष, उसका चालक वीरेंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी देवरी थाना जालौन व सुशील पुत्र कैलाश घर में सोते समय उठाकर सुनसान में ले गए और उसके साथ दरिंदगी की।