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कैसे जमा करें राशि: टेनरियों को खोलने का आदेश नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट की सहयोग राशि ने देने पर मिला नोटिस

Tue, 10 May 2022 08:31 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

टेनरियों से निकलने वाले दूषित जल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रहा है। इसके लिए सभी टेनरी संचालकों के लिए अलग-अलग सहयोग राशि तय की गई है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जाजमऊ की 37 टेनरियों को नोटिस जारी किया है। इन टेनरी के संचालकों पर आरोप है कि इन्होंने बनाए जा रहे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अपने हिस्से की राशि जमा नहीं की है। बोर्ड के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर दो करोड़ लीटर की क्षमता वाले ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए जटेटा नामक कमेटी का गठन किया गया है।

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इसमें सभी संचालकों को उनकी टेनरी की क्षमता के अनुसार निर्माण के लिए तय सहयोग राशि जमा करनी है। इसमें कम से आठ लाख और अधिकतम एक करोड़ की राशि निर्धारित है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल माथुर के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि राशि जमा नहीं करते हैं, तो टेनरियों की बिजली काट दी जाएगी। टेनरी संचालकों की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों की टेनरियों को माघ मेले के बाद अभी तक बंद रखा गया है।

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ऐसे में बिना उत्पादन के धनराशि कैसे जमा की जा सकती है। माघ मेले में बंद कराईं गईं 67 ऐसी टेनरियां है, जिन्हें शासन की तरफ से अभी तक खोलने का आदेश नहीं आया। स्थानीय स्तर पर इन्हें हरी झंडी मिल चुकी है।
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