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Kanpur News: खोया मिला अधोमानक, उरई के कारोबारी पर लगाया अर्थदंड

Thu, 10 Sep 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। कानपुर झांसी हाईवे पर मलासा में सात साल पूर्व लिया गया खोया का नमूना अधोमानक मिला। एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने उरई के हाथी मंदिर निवासी कारोबारी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधा कनौजिया ने 25 अक्तूबर 2019 को कानपुर झांसी हाईवे पर मलासा में वाहन रोक कर वाहन में करीब तीन सौ किलोग्राम खोया पकड़ा था। इसे उरई के हाथी मंदिर निवासी जय सिंह कानपुर की मंडी में खपाने के लिए ले जा रहे थे। कारोबारी खाद्य विभाग का पंजीयन भी नहीं दिखा सके थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक किलो खोया का नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेजा था। जांच में खोया अद्याेमानक पाया गया। इस पर वाद दायर किया गया। एडीएम प्रशासन की कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस दिए जाने पर भी कारोबारी उपस्थित नहीं हुए। इस पर मौका समाप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। कारोबारी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली का आदेश दिया है। बता दें कि त्योहारी सीजन में मिलावट खोर सक्रिय हो जाते हैं। दूध से क्रीम व घी निकाल कर रिफाइंड और स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर खोया बनाया जाता है। बीते वित्तीय वर्ष में खोया के 40 नमूने लिए गए थे। इसमें केवल सात नमूने सही पाए गए। 33 नमूने फेल हो गए।
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