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कानपुर: सपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कराई एफआईआर

Fri, 24 Feb 2017 01:02 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

सार

- महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशी और उनके परिजनों को बनाया आरोपी
- एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भ्रामक प्रचार का लगाया आरोप
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विस्तार
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अब महाराजपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अरुणा तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम पाल, और भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना के खिलाफ चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बृहस्पतिवार को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी के भाई सियाराम पाल और भाजपा प्रत्याशी के भाइयों मनू, बिट्टू महाना, अज्ञात परिजनों और समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है।
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तोमर ने इन सभी पर एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपने समर्थकों-मतदाताओं को भ्रमित, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने और समर्थकों द्वारा विरोध करने पर उन्हें जान-माल की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

इससे पहले 19 फरवरी को महाराजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम पाल अरुणा तोमर और सतीश महाना पर रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी लेटरहेड छपवाकर उसमें आपत्तिजनक मैटर छपवाकर घर-घर बंटवाने और मतदान केंद्रों के आसपास चस्पा कराए गए थे। रिपोर्ट में समर्थक व ड्राइवर को तमंचा दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया है। 
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तोमर ने चकेरी थाने में दी गई तहरीर में लिखा है कि वह सपा से महाराजपुर सीट से प्रत्याशी हैं। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राजाराम पाल, उनके भाई सियाराम पाल, भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना, उनके भाई बिट्टू महाना और मनू महाना ने तरह-तरह के प्रपंच/हथकंडे अपनाए। दोनों प्रत्याशियों और उनके परिवारीजनों-समर्थकों ने उन्हें हराने के लिए मोबाइल मैसेज (एसएमएस) और व्हाट्सएप के जरिए उनके समर्थकों-मतदाताओं को यह प्रचारित किया गया कि अरूणा तोमर चुनाव से हट गई हैं।

राजाराम पाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस कृत्य से उनके(अरुणा) चुनाव पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। इन मैसेजों की जानकारी पर जब अरूणा के समर्थकों ने विरोध किया तो दोनों प्रत्याशियों, उनके परिवारीजनों और समर्थकों द्वारा उनके समर्थकों को जानमाल की धमकी दी गई।

इन धाराओं में दर्ज कराई रिपोर्ट
तोमर ने आईपीसी की धारा 147 (पांच से अधिक लोगों का एक साथ जुटना), धारा 171- एफ, जी, एच (दुष्प्रचार करना, निर्वाचन को प्रभावित करना, आचार संहिता का उल्लंघन), 509 (दूरभाष से धमकी देना), 120 बी (षड्यंत्र करना) और 129 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़ा अपराध)

तोमर ने भेजा पत्र
अरुणा तोमर ने खुद के साथ अपने परिजनों की जान-माल की सुरक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम कानपुर, एसएसपी को भी पत्र भेजा है।
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