इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दंपती से 10 साल पुराने लूट के मामले में दोषी को छह साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर सात हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा के मजरा नगला झाल निवासी राजेश कुमार अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ आठ दिसंबर 2015 को बाइक से जा रहे थे। तभी मोहरी थाना सैफई के पास लुटेरों ने उसे रोककर मारपीट की। पत्नी के पास से जेवर नगदी व अन्य सामान लूट लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी।
बाद में पुलिस ने विपिन उर्फ विवेक निवासी घनश्यामपुरा थाना जसवंतनगर व उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से लूटे गए जेवर व अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजकर छानबीन शुरू की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित साक्ष्य व गवाह पेश किए। इस पर आधार पर विपिन को दोषी पाया गया।