साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआई की अर्जी पर आरोपी को 30 नवंबर तक बांदा जेल में रखने का आदेश दिया था। आरोपी बांदा जेल में है। मंगलवार (24 नवंबर) को कस्टडी रिमांड अर्जी पर एक बार फिर सुनवाई होगी।
दिल्ली से आए सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह और यहां एडीजीसी रामसुफल सिंह व मनोज दीक्षित अभियोजन की ओर से पैरवी करेंगे। उधर, आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता अनुराग पटेल व देवदत्त तिवारी रिमांड अर्जी खारिज करने के लिए बहस करेंगे।
आरोपी जेई को जेल से अदालत लाया जा सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सकती है। इस दौरान न्यायालय और आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।