धारा-144 के दौरान यह रहेगा प्रतिबंधित
- परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
- कोई भी व्यक्ति शस्त्र के साथ ही लाठी-डंडा, तेज धार वाला चाकू, तलवार, बरछी और गुप्तियां लेकर नहीं घूम सकता है।
- प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2022 (पीईटी), दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल परीक्षा, यूजीसी नेट, अग्निवीर रैली भर्ती में नकल रोकने के लिए अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
- परीक्षा केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की दूरी से 200 गज के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ नहीं होने देगा। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।