कानपुर देहात नगर विकास विभाग ने झींझक नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित करने के लिए आपत्तियां मांगी थी, जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो गई।
अधिसूचना जारी होने के बाद जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जल्द ही झींझक नगर पालिका बनेगी। झींझक नगर पालिका की सीमाओं का गजट राजस्व परिषद इलाहाबाद जारी करेगा।
इधर, अपर जिलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि राजस्व परिषद इसका गजट जारी करेगा। जरूरी दस्तावेज परिषद को भेज दिये गये हैं।
बता दें कि झींझक नगर पंचायत का सृजन ब्रितानी हुकूमत में 11 जनवरी 1916 में किया गया था। उस समय भारत में अवध प्रांत के गवर्नर सर हैरी ग्राहम हेग ने अधिसूचना जारी की थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में पहली बार सीमा विस्तार किया। ग्राम झींझक, तुरना और टिकनगांव को नगर पंचायत सीमा में शामिल किया गया। आगामी 11 जनवरी 2016 इसके सौ साल पूरे होंगे।
पूरे झींझक वासी नगर पंचायत के सौ साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रहे हैं। सरकार ने नगर पंचायत को नगर पालिका बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर झींझक के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है।
इससे लोगों मेंविकास की आस जगी है। अभी तक पुखरायां इकलौती नगर पालिका थी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद-243-थ के तहत राज्यपाल ने घोषित किया है कि झींझक नगर के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं को उच्चीकृत किया जाना है। जो भारत के संविधान के भाग-9-क के उपयोग के लिये नगर पालिका परिषद झींझक जिला कानपुर देहात कही जाएगी।