कानपुर देहात। डेरापुर के बलाई बुजुर्ग में थनवापुर के किनारे स्थित जमीन के बैनामा में करीब स्थित आवासीय गतिविधि को छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने क्रेता पर चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 40, 960 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
कानपुर के आजाद नगर निवासी तुषार गुप्ता ने 27 अगस्त 2024 को बलाई बुजुर्ग स्थित 1.2900 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 19 अक्तूबर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें बैनामा में दर्शाए गए तथ्य से इतर स्थिति मिली। जमीन के करीब ही आवासीय गतिविधि पायी गई। इस पर स्टांप वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस पर क्रेता कोर्ट में उपस्थित हुए और कम अदा किया गया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 40, 960 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।