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घर में मिले कार और AC तो राशन कार्ड होगा निरस्त 

Sat, 06 May 2017 06:44 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

सार

-एक लाख 80 हजार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड 
-इसी माह से लागू होने वाली व्यवस्था को डोर-टू-डोर होगा सत्यापन  
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डेमो
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विस्तार
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यदि आपके घर में एसी लगा है, चार पहिया वाहन व ट्रैक्टर है तो आपका गृहस्थी का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। शासन ने जिला प्रशासन को राशन कार्डो का स्थलीय सत्यापन कराने का फरमान जारी कर दिया है।
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हमीरपुर में जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सेवक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। ग्राम स्तरीय कर्मी के पर्यवेक्षण के लिए सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाया गया है। वहीं जोनल स्तर पर एसडीएम इनके कार्यों का सत्यापन करेंगे। सुपर जोनल में अपर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी में प्रत्येक को दो तहसीलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ को सर्वे में लगाया गया है, जिनका पर्यवेक्षण निकाय करेंगी। शहरों क्षेत्रों में बनाए गए सेक्टरों की जिम्मेदारी पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टरों को दी गई है। जोनल स्तर की जिम्मेदारी दी है। 

हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 36022 अंत्योदय कार्ड और एक लाख 80 हजार 173 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हैं। पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डों की फीडिंग में कई बार गड़बड़ी भी सामने आई है। मानकों को दरकिनार कर अपात्रों के कार्ड बनाने की शिकायतें कलक्ट्रेट परिसर से लेकर डीएसओ कार्यालय तक कई बार बुलंद हो चुकी है। किसी के नाम तो किसी के पते व यूनिट संख्या में गड़बड़ी के मामले भी सामने आए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी आरआर शुक्ला ने बताया कि शासन से निर्देश मिले हैं। अभी कागजी कार्यवाही में विभाग जुटा है। जल्द ही सत्यापन कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अपात्रों के कार्ड निरस्त कर पात्रों को दिए जाएंगे। 
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ये कराएंगे आपका राशन कार्ड निरस्त 
चार पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पांच केवीए का जनरेटर कार्डधारक के पास नहीं होना चाहिए। पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना आय से अधिक वालों का राशन कार्ड निरस्त होगा। 

एपीएल कार्ड धारकों को केरोसिन नहीं 
अब जनपद में गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को दो लीटर और अंत्योदय के पात्रों को चार लीटर प्रति माह केरोसिन दिए जाने के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
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