एक वर्ष से बना रहा था शारीरिक संबंध
बताया कि पिछले एक वर्ष से उसका सगा दादा रामबाबू मिश्रा (पिता का बड़ा भाई) उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। उसी के चलते उसकी यह हालत हुई है। पुलिस ने तहरीर व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर छह पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार का अर्थदंड
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी रामबाबू मिश्रा को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रुप में दिए जाने का आदेश दिया है।