कानपुर देहात। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को एडीजे-दस की अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। जबकि अपहरण में साथ रहे दूसरे दोषी सगे भाई को चार की सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दो सगे भाई सूरज व ननका साल 2011 मेें एक किशोरी का अपहरण कर ले गए। सूरज ने किशोरी से दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई एडीजे-दस कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के दोषी सूरज को अधिकतम दस साल कारावास व अपहरण मेें सहयोग करने वाले सगे भाई ननका को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद