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Kanpur: इंटर जोन गैंग के सरगना अवनीश दीक्षित पर गुंडा एक्ट, होगा जिलाबदर

Sat, 09 Aug 2025 09:22 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

अवनीश दीक्षित के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। जल्द ही जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी।
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अवनीश दीक्षित प्रकरण - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अवनीश दीक्षित पर किदवईनगर पुलिस ने शनिवार को गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। इसके साथ ही उसके खिलाफ जिलाबदर की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवनीश एक हजार करोड़ की नजूल की जमीन कब्जाने की कोशिश समेत 21 मुकदमों में जमानत पर है। कोतवाली पुलिस पहले ही उसे 26 सदस्यों वाले इंटर जोन गैंग का सरगना घोषित कर गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है।
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सिविल लाइंस स्थित मैरी एंड मैरीमेन स्कूल की जमीन पर कब्जे के लिए 28 जुलाई 2024 को बवाल हुआ था। लेखपाल विपिन कुमार ने जमीन को नजूल की बताकर मुख्य साजिशकर्ता झांसी के हरेंद्र मसीह, अवनीश दीक्षित समेत 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोतवाली पुलिस ने हरेंद्र मसीह व अवनीश दीक्षित, उसके साथी राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, संदीप शुक्ला, विक्की चार्ल्स, अली अब्बास, जितेंद्र शुक्ला, विवेक पांडेय, मनोज यादव, मो. वसीम, अखलाख अहमद के खिलाफ 3,200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इन लोगों को डकैती और गिरोह बनाकर कब्जा करने का आरोपी बनाया गया था। अवनीश दीक्षित, जितेंद्र शुक्ला, मो. वसीम और अखलाख अहमद को छोड़ अन्य सभी जेल में हैं।

किदवईनगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि अवनीश के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। जल्द ही जिलाबदर की भी कार्रवाई की जाएगी। सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अवनीश तीन जुलाई को जेल से बाहर आ गया था।
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