शिक्षक की पहले नजर पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा बच गया
शरीर पर कुछ गोलाकार या अंडाकार संरचना बनी होती है। उन्होंने बताया कि रसेल वाइपर वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची एक का जानवर है, जिसको मारने पर 7 वर्ष की कैद तथा 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए सांप को जंगल में छोड़ दिया गया है। विद्यालय में 13 बच्चे थे, मगर शिक्षक की पहले नजर पड़ गई। इससे एक बड़ा हादसा बच गया।