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PM Kisan Samman Nidhi: 88 हजार किसानों की रुक सकती है सम्मान निधि, 31 सितंबर तक कर लें जरूरी काम

Sat, 17 Sep 2022 07:21 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा

सार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त अक्तूबर में जारी होने वाली है, जिसके लिए 31 सितंबर तक केवाईसी कराना जरूरी है। अभी तक इटावा जिले में 1.67 लाख लाभार्थियों ने केवाईसी कराई है।

 

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पीएम किसान सम्मान योजना - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इटावा जिले में केवाईसी न कराने के कारण 88,799 किसानों की सम्मान निधि रुक सकती है। इसके लिए 31 सितंबर अंतिम तिथि मुकर्रर की गई है। इसके बाद अक्तूबर में 12वीं किश्त जारी की जाएगी। किसानों को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है।

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इसके तहत किसानों के खातों में तीन बार में हर चार माह में छह-छह हजार रुपये की धनराशि भेजी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए जिले के दो लाख 55 हजार 799 किसानों का चयन किया गया था। इनमें से 1,806 किसान आयकर दाता होने पर उनकी किस्त रोककर रिकवरी के लिए नोटिस दिया गया था।
अभी तक करीब 325 किसानों से 30 लाख 32 हजार रुपये की रिकवरी की जा चुकी है। बचे हुए किसानों को रिमाइंडर नोटिस भेजा गया है। वहीं, अभी तक दो लाख 55 हजार 799 लाभार्थियों में से सिर्फ 1.67 लाख (69 प्रतिशत) किसानों ने केवाईसी कराई है।

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वहीं, बाकी बचे किसानों को विभाग की ओर से 31 सितंबर तक केवाईसी कराने का अंतिम मौका दिया गया है। उप निदेशक कृषि आरएन सिंह ने बताया कि 12वीं किश्त सिर्फ उन्हीं किसानों को जारी की जाएगी, जिन्होंने केवाईसी करा ली है। वहीं, जिन्होंने नहीं कराई है वे जन सेवा केंद्रों में जाकर जल्द से जल्द केवाईसी करा लें।

शपथ पत्र देकर फिर योजना में हो सकते शामिल
जिन किसानों की किश्त रोकी गई है। इनमें से कई सारे किसान ऐसे हैं, जो किसी निजी कंपनी में बाहर काम करते थे और उनके आयकर के दायरे में न होने के बावजूद उन्होंने कभी रिटर्न भर दिया था। इस पर उनकी किश्त रोक दी गई है। उप निदेशक ने बताया कि ऐसे किसान जिन्हें लगता है कि वे आयकर के दायरे से बाहर हैं फिर भी उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है, तो शपथपत्र देकर फिर से योजना का लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं।
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ये किसान हैं सम्मान निधि के अपात्र
  • आयकरदाता।
  • पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउंटेंट और आर्किटेक।
  • पूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, पूर्व पालिकाध्यक्ष।
  • पति, पत्नी और पुत्र में से सिर्फ एक को ही मिलेगा लाभ।
  • केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग में अधिकारी, कर्मचारी।
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