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Kanpur News: कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश

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कानपुर। अपर श्रम आयुक्त कानपुर क्षेत्र ने सेवा के दौरान हादसे में घायल कर्मचारी को 9 लाख 51 हजार 665 रुपये विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति जमा होने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज समेत कुल धनराशि 30 दिन के अंदर आयुक्त कार्यालय में विरोधी पक्ष को जमा करने का निर्देश दिया है।
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यह जानकारी भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सुखदेव प्रसाद मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित ओंकार तेल और आटा पिसाई कारखाने में कार्यरत था। 16 जनवरी 2021 को कार्य करते समय उसका दायां हाथ मशीन की चपेट में आ गया था। प्रबंधन ने समुचित इलाज नहीं कराया। 25 सितंबर अपर श्रमायुक्त ने पीड़ित के पक्ष में आदेश जारी किया है। ब्यूरो
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