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गांवों में उद्योग लगाने का मौका, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत मिलेगा 10 लाख तक ऋण

Wed, 26 Jun 2019 05:29 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की ओर से संचालित ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्र के निवासी स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। गांव में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है।
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परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी अभय त्रिपाठी व ग्रामोद्योग अधिकारी हरिश्चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी, ओबीसी, भूतपूर्व सैनिक व महिलाओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सामान्य वर्ग के पुुरुषों को चार प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इच्छुक व्यक्ति कानपुर में विभाग के सर्वोदय नगर स्थित कार्यालय (कबीर भवन) में संपर्क कर सकते हैं। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि गांवों में उद्योग लगाने के लिए कुछ कैटेगरी निर्धारित की गईं हैं। आवेदन करने से पूर्व यह जान लें कि किस श्रेणी का उद्योग स्थापित किया जा सकता है।
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इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त, शिक्षित बेरोजगार नवयुवक व नवयुवतियां जिनकी सरकारी सेवा के लिए उम्र समाप्त हो गई हो, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवा, ग्रामोद्योग विषय के साथ उत्तीर्ण

इस श्रेणी के उद्योग के लिए ऋण
खनिज आधारित, वन आधारित, कृषि आधारित, रसायन आधारित, इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा, वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर), सेवा उद्योग
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