जरा सी चूक से खारिज हो सकता है पर्चा
प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान सतर्कता बरतनी होगी। जरा सी चूक से पर्चा खारिज हो जाएगा। यही वजह है कि दावेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने प्रमाण पत्र, विभिन्न निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है। प्रत्याशी बनने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अगर हाउस टैक्स, जलकर व किसी भी तरह का सरकारी बकाया (बैंक लोन छोड़कर) है, तो उसे भी जमा करना होगा।
सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी नामांकन की हर गतिविधि
। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर कलक्ट्रेट में पूरी तैयारियां कर ली गईं हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने मंगलवार को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 43-कानपुर एवं 44-अकबरपुर के लिए बनाए गए नामांकन कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने कक्षों में सीसीटीवी कैमरे शुरू कराने के निर्देश दिए साथ ही 24 घंटे वीडियो रिकॉर्डिंग कराने को कहा।
परिसर से लेकर कक्षों तक लगाए गए कैमरे
जिले में 18 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कलक्ट्रेट के आसपास बैरिकेडिंग लगवा लें। मुख्य गेट पर अपर मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के लिए एडीएम सिटी को निर्देश दिए। इसके साथ ही परिसर में सफाई और पानी की व्यवस्था कराने के लिए नगर आयुक्त से कहा। इस मौके पर सीडीओ सुधीर कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी, वित्त राजस्व राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे।