औरैया के समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धर्मेंद्र यादव की चल-अचल संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश डीएम ने जारी किए हैं। चिह्नित की गई संपत्ति की कीमत करीब 48 लाख रुपये है।
धर्मेंद्र यादव ने जेल में रहते हुए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। जेल से रिहाई होने के बाद रैली निकाली निकाले जाने के बाद में भी उनका नाम सुर्खियों में आया था। जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(एक) के तहत आरोपित धर्मेंद्र यादव निवासी ऊमरसाना थाना दिबियापुर की चल-अचल संपत्ति आवासीय प्लॉट भूमि व वाहनों की कुर्की के आदेश दिए हैं।
उन्होंने इटावा जेल में रहते हुए भाग्यनगर ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। जिला पंचायत के चुनाव में उनकी सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। डीएम सुनील कुमार वर्मा की ओर से जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। जिला बदर होने की वजह से वह अपना मतदान भी नहीं कर सके थे। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिला बदर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कुर्की के आदेश किए गए हैं।
यह संपत्ति होगी कुर्क
- दिबियापुर सहायल रोड पर 42 लाख से ज्यादा के दो आवासीय मकान।
- 30 हजार व 40 हजार की बाजार कीमत की दो मोटर साइकिल ।
- साढ़े छ लाख से ज्यादा 0.109 हेक्टेयर भूमि जो मां के नाम खरीद की गई।
- 2 लाख रुपये की बाजार की कीमत का एक ट्रक जो पिता के नाम से क्रय किया गया।