कानपुर में किशोरी को भगाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेंद्र पाल सिंह ने सात साल कैद और साढ़े चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित और अभियुक्त ने शादी कर ली थी। उनको एक बच्चा भी था, लेकिन उनके बीच हुए समझौते का कोई फायदा अभियुक्त को कोर्ट में नहीं मिला।
पीड़िता और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले उसके पिता दोनों ही अदालत में अपने बयान से मुकर गए थे, फिर भी कोर्ट ने सबूतों व अन्य गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानकर सजा सुना दी। बिठूर निवासी माता-पिता पैतृक गांव सहजौरा में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। 25 जून 2018 को उनकी 15 वर्षीय बेटी को भी वहां पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंची।