कानपुर देहात। देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से गैंगरेप करने के मामले की सुनवाई एडीजे-13/स्पेशल जज पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजाई सुनाई। वहीं, दो बाल अपचारियों को 10 साल की सजा से दंडित किया।
देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि 14 वर्षीय बेटी एक स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा है। वह 27 जनवरी 2016 को साइकिल से स्कूल जा रही थी। आरोप लगाया था कि रास्ते में बाइक से आ रहे गांव के दो किशोरों ने वहीं के रहने वाले शिवशंकर के इशारे पर उसको अगवा कर पास के रजबहे किनारे खेत में ले गए। सूनसान स्थान पर बेटी के साथ तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने घटना में जुटाए गए साक्ष्य व बयान के आधार पर जांच करते हुए दो फरवरी 2016 को तीनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी शिवशंकर को दोषी सिद्ध करते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। साथ ही दोनों किशोरों को 10-10 साल की सजा से दंडित किया।