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महोबा: मासूम की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Fri, 16 Oct 2026 07:22 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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जमीन के विवाद में पांच वर्षीय मासूम की सड़क पर पटककर हत्या करने के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त हल्के को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के डढ़हतमाफ गांव निवासी रामदेव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि चार नवंबर 2021 की सुबह करीब छह बजे वह अपने पांच वर्षीय बेटे रघुवीर व तीन वर्षीय बेटी रोशनी को साइकिल पर पीछे बैठाकर कुआं वाले डेरा जा रहा था। तभी गांव के ही हल्के ने जमीन के पुराने विवाद को लेकर रास्ते में रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। उसने पहले रोशनी को साइकिल से उठाकर सीसी सड़क पर पटक दिया। पिता बचाने लगा तो उसके साथियों ने ललकारते हुए कहा कि दोनों को जान से मार दो। इसी बीच हल्के ने पांच वर्षीय रघुवीर को भी उठाकर सड़क पर पटक दिया। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने रघुवीर को मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। घटना के अगले दिन पुलिस ने आरोपी हल्के को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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