क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपी महोबा जिले के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फरार चल रहे आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार की अरेस्ट स्टे संबंधी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।
अब मणिलाल पाटीदार को जांच टीम के सामने पेश होना पड़ेगा। उधर, दो दिन तक जिले में मौजूद रही रेंज एसआईटी की टीम कई लोगों से पूछताछ और साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद प्रयागराज वापस चली गई।
कबरई कस्बा निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपी निलंबित आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले महीने अरेस्ट स्टे के लिए अर्जी लगाई थी। इधर, इंद्रकांत के भाई रवीकांत ने हाईकोर्ट में केवियट दायर की थी।
आईपीएस की अर्जी की सुनवाई पहले 20 और फिर 21 अक्तूबर तय की गई, लेकिन किसी वजह से हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने दो नवंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। कारोबारी के भाई रविकांत ने बताया कि मणिलाल पाटीदार की अरेस्ट स्टे की अर्जी पर सोमवार की सुबह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और सिद्धार्थ वर्मा की संयुक्त पीठ ने सुनवाई की।