शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में लागू एक सप्ताह का लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार नवाबगंज और किदवई नगर थाना क्षेत्र को हटाकर इसमें फीलखाना और ग्वालटोली थाने को शामिल किया गया है। देर रात जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन रविवार रात 12 बजे से 31 की रात 10 बजे तक लागू रहेगा।
इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। इसमें किराना, दूध, सब्जी, ब्रेड, मेडिकल स्टोर की फुटकर दुकानें शामिल हैं। औद्योगिक इकाइयां पहले की तरह खुली रहेंगी। हाईवे पर आवागमन जारी रहेगा। हाईवे के किनारे के ढाबे खुलेंगे। शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप और आवश्यक कार्यालय खुलेंगे।
इन थाना क्षेत्रों में रहेगा लॉकडाउन
चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, गोविंद नगर, काकादेव, कोतवाली, फीलखाना, ग्वालटोली और स्वरूप नगर।
इस तरह रहेगी स्थिति
- थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन माना गया है। यहां स्थित हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- समस्त औद्योगिक कारखाने, आईटी तथा आईटी से संबंधित सेवाओं से जुड़े उद्योग भी खुलेंगे।
- सभी आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति चालू रहेगी। इन सेवाओं में लगे लोग कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आनेजाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की परिवहन निगम से की जाएगी।
- हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से घर तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। माल वाहक वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी।
- इस अवधि में स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम, सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। इसमें शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने आईकार्ड से आ जा सकेंगे।