फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Tantrik Murder Case: झाड़फूंक के पैसे वापस मांगने पर हुआ था विवाद, दो सगे भाइयों को उम्रकैद की जांच

Tue, 27 Sep 2022 06:31 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट

सार

मऊ थाना क्षेत्र में पांच साल पहले झाड़फूंक के रुपयों को लेकर एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चित्रकूट जिले में तांत्रिक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बात दें कि यह घटना पांच साल पुरानी है।

विज्ञापन

मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि छह दिसंबर 2017 को मऊ थाने में बरियारी कला गांव निवासी वर्मा केवट ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि पांच दिसंबर 2017 की रात उसका बड़ा भाई छेदीलाल खाना खाने के बाद अपने पुत्र अजय के साथ चारपाई पर सो रहा था।
इस दौरान देर रात को गोली मारकर उसके भाई की हत्या कर दी गई। वादी के अनुसार छेदीलाल झाड़फूंक करता था और उसने छह हजार रुपये लेकर गांव के रामबली की गर्भवती पत्नी की भी झाड़फूंक की थी, लेकिन गर्भ खराब हो गया था। तब से रामबली व उसका भाई चुनकाई पैसा वापस मांग रहे थे। 

विज्ञापन
Trending Videos

बता दें कि पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद रामबली और चुनकाई समेत तीन के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें तीसरे आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसका आरोपपत्र किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया था।
विज्ञापन

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। इसमें दोषसिद्ध होने पर चुनकाई व रामबली केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें