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Kanpur News: पत्नी को तीसरी मंजिल से फेंकने वाले पति को उम्रकैद

Thu, 24 Oct 2024 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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- औरैया में है मायका, दहेज के लिए करता था प्रताडि़त
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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। दहेज के लिए पत्नी को मकान की तीसरे मंजिल के छज्जे से फेंककर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में ससुर, सास व देवर को बरी कर दिया गया है।

अयाना औरैया के हरिश्चंद्र ने अपनी बहन प्रीती की हत्या की रिपोर्ट पांच जनवरी 2023 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी घटिया अजमल अली शहर कोतवाली मूल निवासी रम्पुरा बसरेहर के रहने वाले राजीव के साथ की थी। शादी में एक लाख नगद व सामान देने के बाद भी उसकी बहन को अतिरिक्त दो लाख रुपये देने के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
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बहनोई राजीव पिता नेम सिंह, मां जनश्री व भाई संजीव के बहकावे में आकर बहन प्रीति के साथ मारपीट करता था। कई बार समझाया गया, लेकिन वह नहीं माने। दो जनवरी की रात को उसको गला दबाकर घायल करके घर की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। अस्पताल ले जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया।
घटना की रिपोर्ट बहनोई राजीव, उसके पिता नेम सिंह, मां जनश्री व भाई संजीव के खिलाफ दर्ज करके पुलिस ने विवेचना की। विवेचना करके पुलिस ने चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने पैरवी की।
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जिला न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मृतका के पति पर लगाया गया हत्या का आरोप सही माना और उसको उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी को जिला जेल भेज दिया गया।
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