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Kanpur News: बच्ची से दुष्कर्म में आजीवन कारावास

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राखी चौहान ने करीब ढाई साल पुराने एक सात साल की लड़की के साथ कुकर्म करने के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। 28 जून 2022 को मजदूरी करने घर के बाहर गई थी। सात साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इस बीच कटरा फतेह महमूद खां निवासी दिलीप कुमार वहां पर आया और उसकी पुत्री को पैसा व टाॅफी देने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। उसने कमरे में पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। इस पर बेटी रोती हुई घर आई। पड़ोस के लोगों ने उसे रोता देख इसकी जानकारी उसे दी। वह घर पर पहुंची और बच्ची से पूछताछ की तो उसने पूरी जानकारी दी। उसकी पुत्री के खून बह रहा था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर पीडि़ता का डॉक्टरी परीक्षण कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी दिलीप के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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